
होटलों में अब सिर्फ 5% GST देना होगा.
नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ ही होटल में 7,500 रुपये या उससे कम किराये वाले कमरे सोमवार से 525 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे. होटल सेक्टर का मानना है कि होटल उद्योग के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) न होने से उद्योग में बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है. कंपनियों का कहना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और होटल देश भर में मेहमानों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे.
इस समय 7,500 रुपये तक के प्रति दिन किराये वाले होटल के कमरों पर ITC के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, इस कटौती से कमरे का किराया सात प्रतिशत सस्ता होगा. इसी तरह यात्रियों को खाने पर भी जीएसटी का लाभ मिलेगा.
लोगों को मिलेगी राहत
रेडिसन होटल ग्रुप के दक्षिण एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ( COO) निखिल शर्मा ने बताया कि जीएसटी कम होने से होटल संचालकों को राहत मिलेगी और इससे यात्रियों को भी लाभ होगा. रमाडा जैसे ब्रांड के मालिक, विन्धम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के यूरेशिया बाजार के प्रबंध निदेशक राहुल मैकरियस ने कहा कि भारत का यात्रा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मजबूती से बढ़ रहा है और जीएसटी सुधार बिल्कुल सही समय पर आया है.
22 सितंबर से लागू होगी नई दर
इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव को मंजूरी दी. इसके तहत दरों में सुधार करते हुए स्लैब को घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत किया गया है. यह बदलाव 22 सितंबर से यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा.
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