दिवाली पर घर सजाना होगा और किफायती, 22 सितंबर से बदलेंगी GST दरें

इस बार दिवाली से ठीक पहले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू करने का फैसला किया है. इस बदलाव का सीधा असर त्योहार से जुड़ी वस्तुओं पर पड़ेगा. खासतौर पर घर सजाने की लाइट्स और मोमबत्तियों की कीमतें घटेंगी, जबकि पटाखों पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी.

सजावटी लाइट्स पर राहत

अब तक सजावटी लाइट्स पर 12% जीएसटी लगता था. नई व्यवस्था में इसे घटाकर 5% कर दिया गया है. इस श्रेणी में हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, प्रेशर लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी और हस्तनिर्मित लैंप शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ग्राहक 5,000 रुपए की सजावटी लाइट्स खरीदता है, तो पहले उसे 536 रुपए जीएसटी देना पड़ता था. अब यही जीएसटी घटकर 238 रुपए रह जाएगा. यानी एक खरीद पर करीब 298 रुपए की सीधी बचत होगी.

पटाखों के दाम जस के तस

पटाखों की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन पर पहले की तरह 18% जीएसटी ही लागू रहेगा. इसमें 9% केंद्रीय जीएसटी (CGST) और 9% राज्य जीएसटी (SGST) शामिल है. यही टैक्स रेन रॉकेट्स, फॉग सिग्नल्स और अन्य पाइरोटेक्निक उत्पादों पर भी लागू होगा. ऐसे में इस दिवाली पटाखों की कीमतों में कोई राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी.

मोमबत्तियां भी हुईं सस्ती

मोमबत्तियों पर जीएसटी की दर को भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसका सीधा असर दिवाली पूजा और घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाली कैंडल्स पर पड़ेगा. उदाहरण के लिए, 500 रुपए की मोमबत्तियों पर पहले करीब 56 रुपए जीएसटी देना होता था, जबकि नई दर के बाद यह घटकर केवल 24 रुपए रह जाएगा. यानी उपभोक्ता को 32 रुपए की बचत होगी.

उपभोक्ताओं को सीधा फायदा

सरकार के इस कदम से दिवाली पर घर सजाने का खर्च पहले से कम होगा. हालांकि पटाखों की कीमतें नहीं घटी हैं, लेकिन लाइट्स और मोमबत्तियों पर टैक्स कम होने से कुल मिलाकर त्योहार का बजट हल्का पड़ेगा.