कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट’ ने सुनाया’! सबसे बड़ा` फैसला, अब पूरे देश में लागू होगा ये नियम

कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट’ ने सुनाया’! सबसे बड़ा` फैसला, अब पूरे देश में लागू होगा ये नियम

Supreme Court Verdict on Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएं, जबकि खतरनाक और सिर्फ बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा. इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर पशुओं के अधिकार को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश पूरे देश में लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश पास कर रहे है. कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश दिल्ली एनसीआर तक सीमीत नहीं होगा, बल्कि देशभर के लिए है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के पुराने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज कर और वैक्सीन दे कर उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ा जाए.

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने की नहीं होगी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डॉग लवर्स को राहत दी है और शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है. लेकिन, इसको साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं. नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

काम में बाधा डालने वाले को भरना होगा जुर्माना

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसे कुत्ते जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालने वाले को जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति विशेष को 25 हजार रुपये और NGO को दो लाख का जुर्माना भरना होगा. तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है. इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्या दिया था आदेश?

बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.