Wednesday, March 25, 2026
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रसोई गैस को लेकर देश में लागू हो गया नया नियमः जान लें वरना होगी दिक्कत


नई दिल्ली। अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने PNG कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला LPG सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू किया है।

इसके तहत अब पाइप वाली गैस (PNG) का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता, तो 90 दिन बाद उसकी LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी।

नए नियम की 4 बड़ी बातें

1. सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी

कई बार हाउसिंग सोसायटियों या RWA (रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के विरोध की वजह से पाइपलाइन का काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा।

अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है, तो सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी।
अगर सोसाइटी ने मना किया या देरी की, तो वहां रहने वाले सभी घरों की LPG सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी।
2. छोटे इलाकों को 10 दिन में मंजूरी मिलेगी

पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी विभागों को फाइलों को अटकाने की इजाजत नहीं है।

छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य है।
अगर विभाग तय समय में जवाब नहीं देता, तो उसे ‘डीम्ड क्लियरेंस’ यानी ‘ऑटोमैटिक मंजूरी’ मान लिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा।
3. पाइपलाइन के लिए जमीन मालिक को दोगुना मुआवजा

अगर पाइपलाइन किसी की निजी जमीन से गुजर रही है, तो अब मुआवजे को लेकर सालों तक केस नहीं चलेंगे। सरकार ने इसके लिए एक फिक्स फॉर्मूला बना दिया है:

जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% हिस्सा मालिक को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
जमीन मालिक अगर आवेदन मिलने के 24 घंटे में मंजूरी दे देता है, तो उसे दोगुना यानी 60% मुआवजा मिलेगा।
अगर जमीन मालिक मंजूरी नहीं देता है, तो ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ (कलेक्टर या अन्य अधिकारी) फैसला लेंगे।
4. क्या यह आपकी सुरक्षा और बचत के लिए है?

सरकार ने नया आदेश ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत जारी किया है, ताकि युद्ध जैसे हालात में भी आपको रसोई गैस की कमी न पड़े।

फायदा: आपको सिलेंडर बुकिंग या खत्म होने की टेंशन नहीं रहेगी।
नुकसान: जो लोग अपनी मर्जी से सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके पास अब विकल्प सीमित हो जाएंगे।
PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

सरकार ने 14 मार्च को ही PNG कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, तो अब आपको अपना LPG सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नए आदेश के मुताबिक, PNG यूजर्स को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा। सरकार इससे पहले LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर 4 बार नए नियम जारी कर चुकी है।

किराएदार के लिए क्या प्रोसेस होगी?

नोटिफिकेशन में लिखा है कि PNG कनेक्शन के लिए आवेदन घर का ‘कानूनी कब्जाधारी’ या ‘मालिक’ कर सकता है। यानी आप किराएदार के तौर पर खुद भी आवेदन कर सकते हैं।

आपके पास PNG कनेक्शन लगाने का नोटिस आने पर दो रास्ते हैं

मकान मालिक के जरिए: मकान मालिक से बात करके उनके नाम पर कनेक्शन लगवा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है क्योंकि पाइपलाइन फिक्स्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है।
किराएदार के नाम पर: गैस कंपनियां किराएदारों को भी कनेक्शन देती हैं। इसके लिए आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की जरूरत होगी। अगर आपके नाम पर पहले से LPG कनेक्शन है तो उसे सरेंडर करना होगा।
मकान मालिक PNG लगाने से मना करें तब भी LPG सप्लाई बंद होगी

अगर मकान मालिक पाइपलाइन फिटिंग के लिए मना कर देता है, तो भी 90 दिन बाद उस पते पर LPG सप्लाई बंद हो जाएगी। सरकार का नया नियम पते पर आधारित है, व्यक्ति पर नहीं। अगर उस पते पर पाइपलाइन संभव है, तो तेल कंपनियां वहां सिलेंडर देना बंद कर देंगी।

घर बदलते समय PNG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं

अगर आप घर बदलते हैं, तो PNG कनेक्शन वहीं रहेगा । घर छोड़ने से पहले गैस कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। कंपनी अकाउंट बंद कर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देगी।

नए घर में अगर PNG नहीं लगी है तो जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। अगर उस घर के आस-पास पाइपलाइन सुविधा नहीं है, तो फिर से LPG सिलेंडर ले सकते हैं।

khabarmonkey@gmail.com

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