
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणImage Credit source: PTI
GST Council: जीएसटी काउंसिल की प्रेस कॉफ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने बैठक के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स पर पहले से दी जा रही टैक्स छूट को जारी रखा गया है. उन्होंने कहा कि अगर एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा.
पेमेंट एग्रीगेटर्स जो 2000 रुपए से कम का पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. वह टैक्स एग्जेंप्शन के लिए एलिजिबल होंगे. साथ में पीनल चार्जेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. अगर वह NBFC से लंबे समय के लिए लोन लेते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए अभी और विचार किया जाएगा. इसलिए इस बार कोई फैसला नहीं लिया गया है.
उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति पर बात किया जाए तो छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है. इसके लिए काउंसिल ने एक नया कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है. जिसके लिए एक्ट में थोड़े बदलाव भी किए जाएंगे. अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है.
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