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पुरानी कार बेचने वालों को झटका, अब चुकाना होगा 18% GST

पुरानी कार बेचने वालों को देना पड़ेगा अधिक टैक्स

अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके बदले उन पैसों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चिंता की खबर आई है, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया है. आसान भाषा में कहा जाए तो अब पहले से अधिक पैसे यूज्ड कार खरीदने के लिए खर्च करने होंगे. क्योंकि सरकार ने पुरानी कार की बिक्री पर जीएसटी दर बढ़ दिया है तो इससे जो पुरानी कार खरीदने वाले हैं. उन्हें अब पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. एक बात का और ध्यान रहे कि इस फैसले का असर इलेक्ट्रिक कार पर भी देखने को मिलने वाला है.

अब 18 फीसदी देना पड़ेगा टैक्स

जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है. सरकार पहले इसपर 12 फीसदी के दर से जीएसटी वसूलती थी. अब नए फैसले के मुताबिक, 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूलेगी. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल वाली कार पर ही लागू नहीं होने जा रहा है. बल्कि इस नियम का असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी देखा जाएगा. यानी अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते हैं तो आपको 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना पड़ेगा.

जनवरी में भी हो सकती है बैठक

बीमा पर मंत्री समूह का नेतृत्व करने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत और वरिष्ठ नागरिकों की बीमा पॉलिसियों पर टैक्सेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक और बैठक की आवश्यकता है, जो जनवरी में होने की उम्मीद है. बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा, लग्जरी प्रोडक्ट्स, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों में समायोजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. पिछले कुछ महीनों में यह चर्चा हुई है कि परिषद से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है.

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