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October Rule Change :  1 अक्टूबर से देश में बदलेंगे कई नियम, LPG से बैंकिंग तक हर घर और जेब पर पड़ेगा असर​

October Rule Change : सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब पर पड़ेगा। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत और डिलीवरी से लेकर बैंक ATM चार्ज, […]

October Rule Change : सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब पर पड़ेगा। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत और डिलीवरी से लेकर बैंक ATM चार्ज, FD और NRI प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े नियम शामिल हैं।

फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले टीवी, फ्रिज और AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में।

1. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कई बार बदलाव हुआ है, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर है। फिलहाल दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये है।

2. LPG सब्सिडी के लिए eKYC जरूरी

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है। सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या eKYC पूरा करना जरूरी होगा। जिन ग्राहकों ने पहले ही eKYC करा लिया है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी।

3. OTP से होगी LPG सिलेंडर की डिलीवरी

LPG सिलेंडर की डिलीवरी के तरीके में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 अक्टूबर से OTP आधारित डिलीवरी व्यवस्था लागू होने की संभावना है। इस व्यवस्था में सिलेंडर पहुंचने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी केवल कागजी रसीद के आधार पर डिलीवरी पूरी नहीं होगी।

4. ATF की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG के साथसाथ एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं। ATF के दाम में बदलाव का असर विमानन कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है और इसका असर आगे चलकर हवाई यात्रा के किराए पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली में ATF की कीमत 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,09,450 रुपए, मुंबई में 98,247 रुपए और चेन्नई में 1,09,873 रुपये प्रति किलोलीटर है।

5. SBI ATM से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा

अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में है, तो 1 अक्टूबर से ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम आपके लिए अहम हैं। बैंक की जानकारी के मुताबिक, Basic Savings Bank Deposit अकाउंट में हर महीने 4 मुफ्त निकासी के बाद ATM से कैश निकालने पर 15 रुपये और GST चार्ज देना होगा। वहीं SBI के सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 किए जाने की बात कही गई है। तय सीमा के बाद छठे वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और GST देना होगा। गैरवित्तीय ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद 11 रुपये और GST का शुल्क लागू होगा।

6. FD के ब्याज से जुड़े नियम बदलेंगे

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कराने वाले ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से नए नियम प्रभावी होने वाले हैं। RBI के नए प्रावधानों के तहत बैंकों को FD की ब्याज दरों से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरों की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होगी। एक ही तारीख पर स्वीकार की गई FD के लिए समान परिस्थितियों में एक जैसी ब्याज दर लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बल्क डिपॉजिट पर अलगअलग ब्याज दरों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है।

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7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS प्रक्रिया आसान होगी

NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए भी 1 अक्टूबर से प्रक्रिया में बदलाव प्रस्तावित है। आयकर विभाग TDS से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के तहत NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF को TDS के लिए अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। खरीदार अपने PAN का इस्तेमाल करके TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

8. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त होंगे

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। सामान्य तौर पर जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस अवधि के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर अतिरिक्त प्रक्रिया और जुर्माने का प्रावधान लागू हो सकता है। देरी से रजिस्ट्रेशन के लिए हलफनामा जैसे अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

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9. फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों पर असर

अक्टूबर से देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में टीवी, फ्रिज और AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के लिए भी कीमतों में संभावित बदलाव अहम रहेगा। कंपनियों की लागत और बाजार में होने वाले बदलावों के चलते इन प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में त्योहारी खरीदारी करने वालों के लिए ऑफर और कीमतों की तुलना करना जरूरी होगा।

10. हर महीने की पहली तारीख पर इन बदलावों पर नजर जरूरी

1 अक्टूबर से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं। LPG सिलेंडर, ATM से कैश निकासी, FD, प्रॉपर्टी खरीद और जरूरी प्रमाण पत्र जैसे कामों में नए नियमों का असर देखने को मिल सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत से पहले इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क या कागजी प्रक्रिया की परेशानी से बचा जा सके। 

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संपादकीय टीम

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