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सहारा निवेशकों के ल‍िए खुशखबरी, रिफंड प्रोसेस फिर से शुरू; ऑनलाइन ऐसे करें क्लेम


Sahara India Latest News: अगर आपका पैसा भी सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा पड़ा है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ज‍िन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ऐसे करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने रिफंड प्रोसेस को फिर से शुरू कर द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल रज‍िस्‍ट्रार ऑफ कोऑपरेट‍िव सोसाइटीज (CRCS) के ऑनलाइन पोर्टल के जरिये रिफंड हो रहा है. यह पूरी तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट है, ताकि असल और जरूरतमंद निवेशकों को जल्दी पैसा मिल सके. अब निवेशक र‍िफंड के ल‍िए आसानी से क्‍लेम कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके ल‍िए सही और डॉक्यूमेंट्स क्‍या-क्‍या हैं?

कौन कर सकता है क्लेम?
चार सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के असली निवेशक ही क्‍लेम करने के योग्य हैं. जो न‍िवेशक अप्‍लाई कर सकते हैं, उनमें न‍िम्‍नल‍िख‍ित चार सोइसाइटी के न‍िवेशक ड‍िपॉज‍िट कर सकते हैं.

कैसे शुरू हुआ रिफंड का प्रोसेस?
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के आदेश में सेबी (SEBI) सहारा रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ सीआरसीएस (CRCS) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. पोर्टल 18 जुलाई 2023 से चालू है, लेकिन हाल में प्रोसेस काफी तेज हुआ है. फरवरी 2026 तक 40 लाख निवेशकों के 8,800 करोड़ से ज्यादा रुपये म‍िल चुके हैं. अभी भी 3.65 करोड़ से ज्यादा क्लेम पेंडिंग हैं.

स्टेप बाय स्टेप कैसे करें क्लेम?
> सबसे पहले ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल पर जाएं.
> अब Aadhaar से लिंक्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें.
> आधार के आखिरी 4 डिजिट और OTP से लॉगिन करें.
> अब क्लेम डिटेल्स भरें…मेंबर नंबर, निवेश की रकम, बैंक डिटेल्स आदि की जानकारी दें.
> अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन सब्‍म‍िट करें.
> वेरिफिकेशन के बाद (45 दिनों के अंदर) अप्रूव होने पर पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. यद‍ि यह रिजेक्ट हो जाए तो कमी में सुधार कर दोबारा सब्‍म‍िट कर दें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
इसके ल‍िए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, निवेश का प्रमाण या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पासबुक या मेंबरशिप सर्टिफिकेट, PAN आद‍ि देने की जरूरत पड़ेगी.

महत्वपूर्ण टिप्स
आप यह ध्‍यान रखें क‍ि पोर्टल के जर‍िये ही क्लेम करें और इसके ल‍िए क‍िसी तरह की फीस नहीं है. आप सही जानकारी दें, वरना गलत क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. यद‍ि आपका क्‍लेम र‍िजेक्‍ट हो जाता है तो रीसब्‍म‍िशन पोर्टल mocresubmit.crcs.gov.in पर जाएं. यहां सुधार करके दोबारा अप्लाई करें. रिफंड केवल आपके Aadhaar लिंक्ड बैंक अकाउंट में आएगा. इसके ल‍िए क‍िसी तरह की डेडलाइन नहीं है लेक‍िन जल्‍द से जल्‍द अप्लाई करें.

khabarmonkey@gmail.com

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